Ikshant Urmaliya
भोपाल। प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन देखते हुए चुनाव ऐलान के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल में आचार संहिता की धारा 144 लागू किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जिले में 81 दिनों तक बिना अनुमति के धरना, रैली जुलूस, सभा नहीं किए जाएंगे।
इसके साथ डीजे और बैंड बजाने के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थान में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में अवश्य दें।